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    मध्यप्रदेश

    नए साल के जश्न पर देर रात पार्टी के लिए परमिशन जरूरी, DJ पर भी लिमिट, भोपाल पुलिस की नई गाइडलाइन्स जारी

    News DeskBy News DeskDecember 21, 2024No Comments2 Mins Read
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    नए साल के जश्न पर देर रात पार्टी के लिए परमिशन जरूरी, DJ पर भी लिमिट, भोपाल पुलिस की नई गाइडलाइन्स जारी
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    भोपाल: नए साल के मौके पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भोपाल पुलिस ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत राजधानी में जश्न के नाम पर हुड़दंग मचाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं, नए साल पर व्यापारिक संस्थानों, होटलों, लॉज और गार्डनों द्वारा सामूहिक कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर भी सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने कुछ अहम निर्देश जारी किए हैं।

    कार्यक्रम आयोजित करने से पहले सूचना और अनुमति जरूरी

    पुलिस उपायुक्त जोन-2 डॉ. संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि 31 दिसंबर 2024 को शाम 5 बजे से 2 जनवरी 2025 को रात 12 बजे तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की पूर्व सूचना संबंधित थाने को दी जाए और संबंधित थाने से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

    ध्वनि और मादक पदार्थों पर कड़ी निगरानी

    सभी आयोजकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसी भी कार्यक्रम में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय और मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही किया जाए। इसके अलावा किसी भी तरह के प्रतिबंधित मादक पदार्थों के इस्तेमाल पर रोक रहेगी।

    सुरक्षा और निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे

    आयोजकों को आयोजन स्थल पर निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके अलावा आयोजन स्थल पर वाहन पार्किंग और आपातकालीन द्वार की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

    लाइसेंसी हथियारों पर प्रतिबंध

    आयोजन स्थल पर लाइसेंसी हथियारों से जयकारे लगाने पर रोक रहेगी और जहां आतिशबाजी या ज्वलनशील पदार्थों का इस्तेमाल किया जाएगा, वहां सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। डॉ. संजय कुमार अग्रवाल ने यह भी स्पष्ट किया कि आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    सभी थानों को संबंधित कार्यक्रमों की अनुमति लेने के निर्देश

    गोविंदपुरा, अवधपुरी, पिपलानी, एमपी नगर, अरेरा हिल्स, अयोध्यानगर, मिसरोद, बागसेवनिया और कटारा हिल्स क्षेत्र में प्रस्तावित सभी कार्यक्रमों की सूचना संबंधित थानों को देना और अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

    यह आदेश 31 दिसंबर 2024 से 2 जनवरी 2025 तक प्रभावी रहेगा

    यह आदेश 31 दिसंबर 2024 को शाम 5 बजे से 2 जनवरी 2025 को मध्य रात्रि 12 बजे तक प्रभावी रहेगा, ताकि इस अवधि में कानून व्यवस्था से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न न हो।

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