Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    Facebook X (Twitter) Instagram
    The DonThe Don
    • Home
    • देश
    • विदेश
    • राज्य
    • मध्यप्रदेश
      • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
    • छत्तीसगढ़
      • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
    • राजनीती
    • धर्म
    • अन्य खबरें
      • मनोरंजन
      • खेल
      • तकनीकी
      • व्यापार
      • करियर
      • लाइफ स्टाइल
    The DonThe Don
    Home»देश»ईसाई महिला ने आरक्षण का लाभ लेने के लिए अपनाया हिंदू धर्म, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार…
    देश

    ईसाई महिला ने आरक्षण का लाभ लेने के लिए अपनाया हिंदू धर्म, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार…

    News DeskBy News DeskNovember 27, 2024No Comments3 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp Email Telegram Copy Link
    ईसाई महिला ने आरक्षण का लाभ लेने के लिए अपनाया हिंदू धर्म, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार…
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Pinterest Email

    यदि कोई व्यक्ति केवल आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए बिना किसी आस्था के धर्म परिवर्तन करता है तो यह आरक्षण की नीति की सामाजिक भावना के खिलाफ होगा।

    यह निर्णय मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए एक महिला को अनुसूचित जाति (SC) प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया।

    महिला ने यह प्रमाण पत्र एक उच्च श्रेणी के लिपिक पद की नौकरी पाने के लिए पुदुचेरी में प्राप्त करने के उद्देश्य से मांगा था। उसने दावा किया था कि वह हिंदू धर्म अपनाकर अनुसूचित जाति में शामिल हो चुकी है।

    जस्टिस पंकज मिथल और आर महादेवन की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। उन्होंने अपने फैसले में कहा, “इस मामले में प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता ईसाई धर्म का पालन करती हैं और नियमित रूप से चर्च जाती हैं। इसके बावजूद, वह खुद को हिंदू बताती हैं और रोजगार के लिए अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र की मांग करती हैं। उनका यह दोहरा दावा अस्वीकार्य है और वह बपतिस्मा लेने के बाद खुद को हिंदू के रूप में पहचान नहीं सकतीं।”

    कोर्ट ने आगे कहा, “इसलिए सिर्फ आरक्षण का लाभ लेने के लिए एक ईसाई धर्मावलंबी को अनुसूचित जाति का सामाजिक दर्जा देना संविधान की मूल भावना के खिलाफ होगा और इसे धोखाधड़ी माना जाएगा।”

    कोर्ट ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और प्रत्येक नागरिक को संविधान के तहत अपने धर्म को मानने और पालन करने का अधिकार है।

    जस्टिस महादेवन ने फैसले में लिखा, “यदि धर्म परिवर्तन का उद्देश्य आरक्षण के लाभ प्राप्त करना है, न कि किसी अन्य धर्म में विश्वास, तो इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को आरक्षण के लाभ देना समाजिक नीति की भावना के खिलाफ होगा।”

    इस मामले में अपीलकर्ता सी. सेलवरानी ने मद्रास हाईकोर्ट के 24 जनवरी, 2023 के आदेश को चुनौती दी थी। उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था।

    उन्होंने दावा किया था कि वह हिंदू धर्म का पालन करती है और वह वल्लुवन जाति से ताल्लुक रखती है, जो कि अनुसूचित जाति में आती है। महिला ने द्रविड़ कोटा के तहत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने का हकदार बताया था।

    कोर्ट ने महिला द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और गवाहियों की समीक्षा की और पाया कि वह एक जन्मजात ईसाई हैं।

    इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि सेलवरानी और उनके परिवार ने वास्तव में हिंदू धर्म अपनाना चाहा था तो उन्हें कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए थे। जैसे कि सार्वजनिक रूप से धर्म परिवर्तन की घोषणा करना चाहिए था।

    कोर्ट ने अपीलकर्ता के उस तर्क को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि उसे बपतिस्मा तब दिया गया था जब वह तीन महीने से कम उम्र की थी। कोर्ट ने कहा कि यह तर्क विश्वसनीय नहीं है।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि परिवार वास्तव में हिंदू धर्म अपनाना चाहता है तो उन्हें इस बारे में कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि बपतिस्मा, विवाह और चर्च में नियमित रूप से जाने के प्रमाण दिखाते हैं कि वह अभी भी ईसाई धर्म का पालन करती हैं।

    The post ईसाई महिला ने आरक्षण का लाभ लेने के लिए अपनाया हिंदू धर्म, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार… appeared first on .

    शेयर करें :-

    • Share on Facebook (Opens in new window) Facebook
    • Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp
    • Share on X (Opens in new window) X
    • Share on Telegram (Opens in new window) Telegram
    News Desk

    Related Posts

    क्या अब गांव का कचरा भी हम देखें? सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार

    November 18, 2025

    पद्मिनी को परेशान किया तो धमाका कर दूंगा: मेट्रो स्टेशन को मिला धमकीभरा मेल

    November 18, 2025

    बिहार में कांग्रेस की 6 सीटें जीतने पर घमासान, INDIA गठबंधन के नेताओं ने कसा तंज

    November 18, 2025

    बेंगलुरु: ₹145 के वेज सैंडविच में मिला झींगा, स्विगी-रेस्टोरेंट पर ₹1 लाख का मुआवजा

    November 18, 2025

    SC की चेतावनी: आरक्षण 50% से ज्यादा हुआ तो चुनाव रोकने तक जा सकते हैं कदम

    November 18, 2025

    दिल्ली ब्लास्ट केस: अमित शाह की बैठक के बाद दिल्ली से MP तक छापेमारी, 30 जगह रेड

    November 18, 2025
    विज्ञापन
    विज्ञापन
    हमसे जुड़ें
    • Facebook
    • Twitter
    • Pinterest
    • Instagram
    • YouTube
    • Vimeo
    अन्य ख़बरें

    Uttarakhand News: उत्तराखंड का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन: AI और साइबर सुरक्षा पर फोकस, देहरादून मीट में CERT का शुभारंभ…..

    April 17, 2026

    Uttarakhand News- उत्तराखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर का रोडमैप तैयार: CM धामी ने 5 वर्षीय मास्टर प्लान पुस्तिका का किया विमोचन….

    April 17, 2026

    Uttarakhand News: सीएम धामी ने मौके पर जांची हेल्पलाइन शिकायत, लापरवाही पर जताई नाराजगी; समन्वय से काम पूरा करने के निर्देश……

    April 17, 2026

    Uttarakhand News- CM धामी सख्त: 1905 पर 30 दिन से लंबित शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश, फोर्स क्लोज पर कड़ी रोक…..

    April 17, 2026
    हमारे बारे में

    यह एक हिंदी वेब न्यूज़ पोर्टल है जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ के अलावा राजनीति, प्रशासन, ट्रेंडिंग न्यूज, बॉलीवुड, खेल जगत, लाइफस्टाइल, बिजनेस, सेहत, ब्यूटी, रोजगार तथा टेक्नोलॉजी से संबंधित खबरें पोस्ट की जाती है।

    Disclaimer - समाचार से सम्बंधित किसी भी तरह के विवाद के लिए साइट के कुछ तत्वों में उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री ( समाचार / फोटो / विडियो आदि ) शामिल होगी स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक इस तरह के सामग्रियों के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं स्वीकार करता है। न्यूज़ पोर्टल में प्रकाशित ऐसी सामग्री के लिए संवाददाता / खबर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा, स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी. सभी विवादों का न्यायक्षेत्र रायपुर होगा

    हमसे सम्पर्क करें
    संपादक -
    मोबाइल -
    ईमेल -
    कार्यालय -
    April 2026
    M T W T F S S
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  
    « Mar    
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    © 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.