Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    Facebook X (Twitter) Instagram
    The DonThe Don
    • Home
    • देश
    • विदेश
    • राज्य
    • मध्यप्रदेश
      • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
    • छत्तीसगढ़
      • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
    • राजनीती
    • धर्म
    • अन्य खबरें
      • मनोरंजन
      • खेल
      • तकनीकी
      • व्यापार
      • करियर
      • लाइफ स्टाइल
    The DonThe Don
    Home»देश»पराली जलाना नहीं रुका……….पंजाब और हरियाणा सरकारों को फटकार
    देश

    पराली जलाना नहीं रुका……….पंजाब और हरियाणा सरकारों को फटकार

    News DeskBy News DeskOctober 4, 2024No Comments2 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp Email Telegram Copy Link
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Pinterest Email

    नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पंजाब और हरियाणा सरकारों को पराली जलाने वाले किसानों से केवल नाममात्र का मुआवजा वसूलने पर कड़ी फटकार लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पराली जलाने के कारण दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है, जिससे दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। इसके साथ ही, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को भी सुप्रीम कोर्ट की आलोचना का सामना करना पड़ा।
    न्यायमूर्ति अभय एस ओका और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि आयोग ने पराली जलाने की घटनाओं को रोकने में आवश्यक निर्देशों को लागू करने का कोई प्रयास नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि 29 अगस्त को हुई बैठक में सिर्फ 11 में से 5 सदस्य ही उपस्थित थे इतना ही नहीं बैठक में अदालत के निर्देशों पर चर्चा नहीं की गई।
    कोर्ट ने कहा, जब तक लोग यह नहीं समझते कि उन्हें वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम के तहत गंभीर दंड का सामना करना पड़ेगा, तब तक पराली जलाना नहीं रुकेगी। यह आयोग की जिम्मेदारी है कि वहां प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे।
    कोर्ट ने आयोग की स्थिति रिपोर्ट की समीक्षा कर कहा, आयोग केवल बैठकें आयोजित करने में व्यस्त है और अपने आदेशों को लागू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। न्यायाधीशों ने स्पष्ट किया कि आयोग को अधिनियम के तहत आपराधिक मामले दर्ज करने, जुर्माना लगाने और प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बंद करने का अधिकार है।
    सुप्रीम कोर्ट ने आंकड़ों का हवाला देकर कहा कि 15 से 30 सितंबर के बीच पंजाब और हरियाणा में 129 अवैध पराली जलाने की घटनाएं हुईं। कोर्ट ने कहा कि केवल जुर्माना वसूलना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अब आवश्यकता है कि इन्हें कानून के तहत जवाबदेह ठहराया जाए।
    पंजाब सरकार ने बताया कि वहां किसानों को वैकल्पिक प्रोत्साहन प्रदान करने के बाद ही दंडात्मक कार्रवाई करेगी। राज्य के एडवोकेट जनरल ने कहा कि राज्य में 1.4 लाख से अधिक पराली हटाने वाली मशीनें उपलब्ध हैं, लेकिन छोटे किसानों को मशीनों के संचालन के लिए ड्राइवर और ईंधन की आवश्यकता है। इस मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी।

    शेयर करें :-

    • Click to share on Facebook (Opens in new window)
    • Click to share on WhatsApp (Opens in new window)
    • Click to share on X (Opens in new window)
    • Click to share on Telegram (Opens in new window)
    News Desk

    Related Posts

    क्या अब गांव का कचरा भी हम देखें? सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार

    November 18, 2025

    पद्मिनी को परेशान किया तो धमाका कर दूंगा: मेट्रो स्टेशन को मिला धमकीभरा मेल

    November 18, 2025

    बिहार में कांग्रेस की 6 सीटें जीतने पर घमासान, INDIA गठबंधन के नेताओं ने कसा तंज

    November 18, 2025

    बेंगलुरु: ₹145 के वेज सैंडविच में मिला झींगा, स्विगी-रेस्टोरेंट पर ₹1 लाख का मुआवजा

    November 18, 2025

    SC की चेतावनी: आरक्षण 50% से ज्यादा हुआ तो चुनाव रोकने तक जा सकते हैं कदम

    November 18, 2025

    दिल्ली ब्लास्ट केस: अमित शाह की बैठक के बाद दिल्ली से MP तक छापेमारी, 30 जगह रेड

    November 18, 2025
    Add A Comment

    Leave A Reply Cancel Reply

    विज्ञापन
    विज्ञापन
    हमसे जुड़ें
    • Facebook
    • Twitter
    • Pinterest
    • Instagram
    • YouTube
    • Vimeo
    अन्य ख़बरें

    राज्यपाल रमेन डेका ने खैरागढ़ विश्वविद्यालय में निर्मित असम के प्रसिद्ध साहित्यकार के कांस्य प्रतिमा का किया अनावरण…..

    November 18, 2025

    रायपुर : किसान छबीलाल बारी ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी नीति की सराहना

    November 18, 2025

    क्या अब गांव का कचरा भी हम देखें? सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार

    November 18, 2025

    उत्तर बस्तर कांकेर : समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 2025-26 : सहकारी समिति प्रबंधक, खरीदी केन्द्र प्रभारी एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज

    November 18, 2025
    हमारे बारे में

    यह एक हिंदी वेब न्यूज़ पोर्टल है जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ के अलावा राजनीति, प्रशासन, ट्रेंडिंग न्यूज, बॉलीवुड, खेल जगत, लाइफस्टाइल, बिजनेस, सेहत, ब्यूटी, रोजगार तथा टेक्नोलॉजी से संबंधित खबरें पोस्ट की जाती है।

    Disclaimer - समाचार से सम्बंधित किसी भी तरह के विवाद के लिए साइट के कुछ तत्वों में उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री ( समाचार / फोटो / विडियो आदि ) शामिल होगी स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक इस तरह के सामग्रियों के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं स्वीकार करता है। न्यूज़ पोर्टल में प्रकाशित ऐसी सामग्री के लिए संवाददाता / खबर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा, स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी. सभी विवादों का न्यायक्षेत्र रायपुर होगा

    हमसे सम्पर्क करें
    संपादक -
    मोबाइल -
    ईमेल -
    कार्यालय -
    February 2026
    M T W T F S S
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  
    « Nov    
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    © 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.