Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    Facebook X (Twitter) Instagram
    The DonThe Don
    • Home
    • देश
    • विदेश
    • राज्य
    • मध्यप्रदेश
      • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
    • छत्तीसगढ़
      • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
    • राजनीती
    • धर्म
    • अन्य खबरें
      • मनोरंजन
      • खेल
      • तकनीकी
      • व्यापार
      • करियर
      • लाइफ स्टाइल
    The DonThe Don
    Home»राज्य»मध्यप्रदेश»मप्र हाईकोर्ट का फैसला, 27% आरक्षण देने के निर्देश, 87:13 फॉर्मूला रद्द
    मध्यप्रदेश

    मप्र हाईकोर्ट का फैसला, 27% आरक्षण देने के निर्देश, 87:13 फॉर्मूला रद्द

    News DeskBy News DeskJanuary 28, 2025No Comments3 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp Email Telegram Copy Link
    मप्र हाईकोर्ट का फैसला, 27% आरक्षण देने के निर्देश, 87:13 फॉर्मूला रद्द
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Pinterest Email

    हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने मंगलवार को 87:13 फार्मूले पर पहली सुनवाई कर रही यूथ फॉर इक्वालिटी की याचिका को खारिज कर दिया। इस फैसले से प्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। इसके अलावा भर्तियों में 13 फीसदी आरक्षण पर लगी रोक भी हटने का रास्ता साफ हो गया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद भी अब खत्म हो गया है।

    87:13 फार्मूला रद्द

    87:13 फार्मूले के कारण बाकी पदों पर भर्तियां लटकी हुई थीं। वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि महाधिवक्ता की राय के आधार पर हाईकोर्ट ने 4 अगस्त 2023 को सभी भर्तियों में 87:13 फार्मूला लागू करने का आदेश दिया था। यह फैसला प्रदेश में आरक्षण से जुड़े विवाद को सुलझाने और भर्ती प्रक्रिया को सही तरीके से शुरू करने की दिशा में अहम कदम साबित हुआ है।

    27 प्रतिशत आरक्षण लागू

    इससे सरकार को आरक्षण नीति के तहत काम करने में स्पष्टता मिलेगी और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, प्रदेश में रुकी हुई सभी भर्तियों को फिर से शुरू करने का रास्ता भी साफ हो गया है। सरकार अब ओबीसी आरक्षण के तहत 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करके भर्ती प्रक्रिया में तेजी ला सकती है। इससे ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को काफी फायदा होगा, जो लंबे समय से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे।

    अब भर्ती का रास्ता साफ

    यूथ फॉर इक्वालिटी की ओर से दायर याचिका में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि यह आरक्षण संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है और समानता के अधिकार को प्रभावित करता है। हाईकोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए याचिका खारिज कर दी। मंगलवार को दिए आदेश में हाईकोर्ट ने 4 अगस्त 2023 के आदेश को रद्द करते हुए साफ कर दिया कि ओबीसी आरक्षण पर कोई रोक नहीं है। कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रदेश में रुकी हुई सभी भर्तियों को फिर से शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है।

    87:13 फॉर्मूले के कारण बिगड़ रही थी व्यवस्था

    87:13 फॉर्मूले के कारण भर्तियां ठप हो गई थीं। 4 अगस्त 2023 को हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश के तहत राज्य सरकार को 87:13 फॉर्मूला लागू करने का निर्देश दिया था। इस आदेश के बाद राज्य में सभी भर्तियां रुक गई थीं। सरकार ने महाधिवक्ता की राय के आधार पर यह फॉर्मूला तैयार किया था, जिसमें 87 फीसदी सीटें अनारक्षित और 13 फीसदी सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित की गई थीं। इस फॉर्मूले के कारण 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण की मांग कर रहे अभ्यर्थियों में नाराजगी थी।

    शेयर करें :-

    • Share on Facebook (Opens in new window) Facebook
    • Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp
    • Share on X (Opens in new window) X
    • Share on Telegram (Opens in new window) Telegram
    News Desk

    Related Posts

    किसान हित और जनकल्याण को समर्पित छत्तीसगढ़ सरकार के फैसले ऐतिहासिक एवं सराहनीय : जितेंद्र वर्मा…

    October 28, 2026

    करवा चौथ पर उत्तराखंड की महिला कर्मचारियों को राहत, गुरुवार को रहेगा सार्वजनिक अवकाश

    October 28, 2026

    किसानों की समृद्धि और आय बढ़ाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय…..

    October 27, 2026

    शाहरुख और आशीष पूर्ति ने संस्कारधानी स्ट्राइकर्स को दिलाई पहली जीत, राजधानी रॉयल्स को 4-2 से हराया….

    October 27, 2026

    Uttarakhand News:2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर बनेगा उत्तराखंड, CM धामी ने बताया कैसे बदली राज्य की तस्वीर…..

    October 27, 2026

    Uttarakhand News: उत्तराखंड सरकार ने पेश किया 7,844 करोड़ का अनुपूरक बजट, कुंभ से लेकर सड़क और मेडिकल कॉलेज तक पर रहेगा फोकस…

    October 27, 2026
    विज्ञापन
    विज्ञापन
    हमसे जुड़ें
    • Facebook
    • Twitter
    • Pinterest
    • Instagram
    • YouTube
    • Vimeo
    अन्य ख़बरें

    किसान हित और जनकल्याण को समर्पित छत्तीसगढ़ सरकार के फैसले ऐतिहासिक एवं सराहनीय : जितेंद्र वर्मा…

    October 28, 2026

    करवा चौथ पर उत्तराखंड की महिला कर्मचारियों को राहत, गुरुवार को रहेगा सार्वजनिक अवकाश

    October 28, 2026

    किसानों की समृद्धि और आय बढ़ाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय…..

    October 27, 2026

    शाहरुख और आशीष पूर्ति ने संस्कारधानी स्ट्राइकर्स को दिलाई पहली जीत, राजधानी रॉयल्स को 4-2 से हराया….

    October 27, 2026
    हमारे बारे में

    यह एक हिंदी वेब न्यूज़ पोर्टल है जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ के अलावा राजनीति, प्रशासन, ट्रेंडिंग न्यूज, बॉलीवुड, खेल जगत, लाइफस्टाइल, बिजनेस, सेहत, ब्यूटी, रोजगार तथा टेक्नोलॉजी से संबंधित खबरें पोस्ट की जाती है।

    Disclaimer - समाचार से सम्बंधित किसी भी तरह के विवाद के लिए साइट के कुछ तत्वों में उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री ( समाचार / फोटो / विडियो आदि ) शामिल होगी स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक इस तरह के सामग्रियों के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं स्वीकार करता है। न्यूज़ पोर्टल में प्रकाशित ऐसी सामग्री के लिए संवाददाता / खबर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा, स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी. सभी विवादों का न्यायक्षेत्र रायपुर होगा

    हमसे सम्पर्क करें
    संपादक -
    मोबाइल -
    ईमेल -
    कार्यालय -
    October 2026
    M T W T F S S
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  
    « Sep    
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    © 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.