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    Home»व्यापार»GST काउंसिल का बड़ा फैसला: अब पुरानी गाड़ियों की बिक्री पर 18% टैक्स लगेगा
    व्यापार

    GST काउंसिल का बड़ा फैसला: अब पुरानी गाड़ियों की बिक्री पर 18% टैक्स लगेगा

    News DeskBy News DeskDecember 21, 2024No Comments2 Mins Read
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    GST काउंसिल का बड़ा फैसला: अब पुरानी गाड़ियों की बिक्री पर 18% टैक्स लगेगा
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    55th meeting of the GST Council: अगर आप अपनी पुरानी कार बेचकर उसके बदले उन पैसों से नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए चिंता की खबर आई है, क्योंकि सरकार ने पुरानी गाड़ियों की बिक्री पर लगने वाली GST दर को बढ़ा दिया है. आसान भाषा में कहा जाए तो अब पहले से अधिक पैसे यूज्ड कार खरीदने के लिए खर्च करने होंगे. क्योंकि सरकार ने पुरानी कार की बिक्री पर GST दर बढ़ दिया है तो इससे जो पुरानी कार खरीदने वाले हैं. उन्हें अब पहले से अधिक पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं. एक बात का और ध्यान रहे कि इस फैसले का असर इलेक्ट्रिक कार पर भी देखने को मिलने वाला है.

    यूज्ड कार खरीदने पर अधिक खर्च
    जैसलमेर में आयोजित GST काउंसिल की 55वीं बैठक में पुरानी और इस्तेमाल की गई गाड़ियों पर लगने वाले टैक्स दर को बढ़ा दिया गया है. सरकार पहले इसपर 12 % के दर से GST वसूलती थी. अब नए फैसले के मुताबिक, 18 % की दर से टैक्स वसूलेगी. यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि यह नियम सिर्फ पेट्रोल-डीजल वाली कार पर ही लागू नहीं होने जा रहा है. बल्कि इस नियम का असर सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन पर भी देखा जाएगा. यानी अगर आप पुरानी EV भी खरीदते हैं तो आपको 18 % की दर से GST देना पड़ेगा.

    बीमा पॉलिसी पर GST में बदलाव
    बीमा पर मंत्री समूह का नेतृत्व करने वाले बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि समूह, व्यक्तिगत और वरिष्ठ नागरिकों की बीमा पॉलिसियों पर टैक्सेशन के बारे में निर्णय लेने के लिए एक और बैठक की आवश्यकता है, जो जनवरी में होने की उम्मीद है. बता दें कि GST परिषद की बैठक में बीमा, लग्जरी प्रोडक्ट्स, विमानन टरबाइन ईंधन जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए दरों में समायोजन सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी. पिछले कुछ महीनों में यह चर्चा हुई है कि परिषद से जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम पर GST दरों को कम करने के उद्देश्य से प्रस्तावों पर विचार करने की उम्मीद है.

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