Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    Facebook X (Twitter) Instagram
    The DonThe Don
    • Home
    • देश
    • विदेश
    • राज्य
    • मध्यप्रदेश
      • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
    • छत्तीसगढ़
      • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
    • राजनीती
    • धर्म
    • अन्य खबरें
      • मनोरंजन
      • खेल
      • तकनीकी
      • व्यापार
      • करियर
      • लाइफ स्टाइल
    The DonThe Don
    Home»राजनीती»चुनाव जीते सोरेन को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट से झटका, उपस्थिति से छूट देने से मना किया 
    राजनीती

    चुनाव जीते सोरेन को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट से झटका, उपस्थिति से छूट देने से मना किया 

    News DeskBy News DeskNovember 26, 2024No Comments2 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp Email Telegram Copy Link
    चुनाव जीते सोरेन को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट से झटका, उपस्थिति से छूट देने से मना किया 
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Pinterest Email

    रांची । ईडी के समन की अवहेलना के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट से मंगलवार को झटका लगा है। एमपी-एमएलए अदालत ने ईडी की ओर से मामले में दायर मुकदमे में सोरेन को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थिति से छूट देने से मना कर दिया है। सोरेन ने 5 जुलाई को अदालत में याचिका दाखिल कर दरख्वास्त की थी कि ईडी की ओर से समन अवहेलना का आरोप लगाकर उनके खिलाफ जो शिकायतवाद दायर की है, उसमें सुनवाई के दौरान उन्हें व्यक्तिगत तौर पर उपस्थिति से छूट दी जाए। एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश सार्थक शर्मा की अदालत ने सोरेन की याचिका पर सुनवाई और दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 11 नवंबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

    सोरेन ने ईडी की ओर से भेजे गए समन का उल्लंघन किया
    अब अदालत ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को मामले में व्यक्तिगत रूप से बुलाया है और चार दिसंबर की तारीख निर्धारित की है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना है कि सोरेन ने ईडी की ओर से भेजे गए समन का उल्लंघन किया। ईडी की ओर से सीजेएम कोर्ट में 19 फरवरी को शिकायतवाद दर्ज कराया गया था। इसमें एजेंसी ने बताया है कि जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए सोरेन को दस समन भेजे गए थे, लेकिन वे दो समन पर उपस्थित हुए। यह पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की धारा 63 एवं आईपीसी की धारा 174 के तहत गैरकानूनी है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के बाद 4 मार्च को संज्ञान लिया था। बाद में यह मामला एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था। बता दें कि रांची के बड़गाईं अंचल से संबंधित जमीन घोटाले को लेकर ईडी ने हेमंत सोरेन को पहली बार 14 अगस्त 2023 को हाजिर होने के लिए समन भेजा गया था। इसके बाद इसी वर्ष उन्हें 19 अगस्त, 1 सितंबर, 17 सितंबर, 26 सितंबर, 11 दिसंबर, 29 दिसंबर को और 2024 में 13 जनवरी, 22 जनवरी और 27 जनवरी को समन भेजे गए थे। दसवें समन पर उनसे 31 जनवरी को पूछताछ हुई थी और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

    शेयर करें :-

    • Share on Facebook (Opens in new window) Facebook
    • Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp
    • Share on X (Opens in new window) X
    • Share on Telegram (Opens in new window) Telegram
    News Desk

    Related Posts

    महाकुंभ भगदड़ में आ रही षड्यंत्र की बू, जांच के बाद जिम्मेदार होंगे शर्मिंदा

    February 4, 2025

    वोटिंग से पहले आप को सता रहा ये डर, झुग्गी बस्तियों में लगाईं टीमें

    February 4, 2025

    …जब लोकसभा में अखिलेश ने कहा- अगर यह बात गलत है तो मैं दे दूंगा इस्तीफा

    February 4, 2025

    आचार संहिता के उल्लंघन का मुझ पर केस दर्ज पर बिधूड़ी पर एक्शन ही नहीं: आतिशी 

    February 4, 2025

    कुंभ का पानी सबसे दूषित वाले बयान को लेकर जया बच्चन को गिरफ्तार करने की मांग

    February 4, 2025

    संसद में महाकुंभ पर रार…

    February 4, 2025
    विज्ञापन
    विज्ञापन
    हमसे जुड़ें
    • Facebook
    • Twitter
    • Pinterest
    • Instagram
    • YouTube
    • Vimeo
    अन्य ख़बरें

    राज्यपाल रमेन डेका ने उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन का किया आत्मीय स्वागत…..

    September 2, 2026

    खटीमा गोलीकांड की बरसी पर शहीदों को नमन, सीएम धामी बोले- बलिदानियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने को सरकार प्रतिबद्ध

    September 1, 2026

    उत्तराखंड के 20 लाख छात्र बनाएंगे विकसित भारत की तस्वीर, 17 सितंबर से ड्राइंग-भाषण प्रतियोगिताएं

    September 1, 2026

    कर्मयोगी पोर्टल में प्रदेश में द्वितीय स्थान पर रहे व्याख्याता प्रेम नारायण नायक, मुख्य सचिव ने किया सम्मानित…..

    September 1, 2026
    हमारे बारे में

    यह एक हिंदी वेब न्यूज़ पोर्टल है जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ के अलावा राजनीति, प्रशासन, ट्रेंडिंग न्यूज, बॉलीवुड, खेल जगत, लाइफस्टाइल, बिजनेस, सेहत, ब्यूटी, रोजगार तथा टेक्नोलॉजी से संबंधित खबरें पोस्ट की जाती है।

    Disclaimer - समाचार से सम्बंधित किसी भी तरह के विवाद के लिए साइट के कुछ तत्वों में उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री ( समाचार / फोटो / विडियो आदि ) शामिल होगी स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक इस तरह के सामग्रियों के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं स्वीकार करता है। न्यूज़ पोर्टल में प्रकाशित ऐसी सामग्री के लिए संवाददाता / खबर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा, स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी. सभी विवादों का न्यायक्षेत्र रायपुर होगा

    हमसे सम्पर्क करें
    संपादक -
    मोबाइल -
    ईमेल -
    कार्यालय -
    September 2026
    M T W T F S S
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  
    « Aug    
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    © 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.