Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    Facebook X (Twitter) Instagram
    The DonThe Don
    • Home
    • देश
    • विदेश
    • राज्य
    • मध्यप्रदेश
      • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
    • छत्तीसगढ़
      • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
    • राजनीती
    • धर्म
    • अन्य खबरें
      • मनोरंजन
      • खेल
      • तकनीकी
      • व्यापार
      • करियर
      • लाइफ स्टाइल
    The DonThe Don
    Home»राज्य»पार्षदों का फंड बढ़ाने की जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने की अहम टिप्पणी
    राज्य

    पार्षदों का फंड बढ़ाने की जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने की अहम टिप्पणी

    News DeskBy News DeskNovember 6, 2024No Comments2 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp Email Telegram Copy Link
    पार्षदों का फंड बढ़ाने की जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने की अहम टिप्पणी
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Pinterest Email

    नई दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक एमसीडी पार्षद द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें दिल्ली सरकार और एमसीडी को एमसीडी के लिए आवंटित धन बढ़ाने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि धन का उपयोग सड़क मरम्मत, स्कूलों, पार्कों, औषधालयों और मनोरंजन केंद्रों के रखरखाव सहित विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अगुवाई वाली पीठ में न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला भी शामिल थे, जिन्होंने याचिकाकर्ता को एमसीडी सदन के भीतर और स्थायी समिति के समक्ष मामला उठाने की सलाह दी और बाद में याचिका का निपटारा कर दिया। पीठ ने मामले का निपटारा करते हुए मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि हम दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए धन सुरक्षित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो हम आपके धन को बढ़ाने के लिए निर्देश कैसे जारी कर सकते हैं? आपको इस मुद्दे को एमसीडी सदन में उठाना चाहिए। याचिका में दिल्ली सरकार और एमसीडी को निर्वाचित दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) पार्षदों को पर्याप्त धन आवंटित करने में उनकी कथित विफलता के संबंध में निर्देश देने की भी मांग की गई है। दिल्ली के सिद्धार्थ नगर से निर्वाचित पार्षद सोनाली द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि एमसीडी पार्षदों के लिए अपर्याप्त फंडिंग ने उनके वैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने की उनकी क्षमता में बाधा उत्पन्न की है।

    शेयर करें :-

    • Share on Facebook (Opens in new window) Facebook
    • Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp
    • Share on X (Opens in new window) X
    • Share on Telegram (Opens in new window) Telegram
    News Desk

    Related Posts

    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में अंतिम व्यक्ति तक पहुंची सरकार….

    April 21, 2026

    सुशासन तिहार-2026 : 1 मई से 10 जून तक जिले में “जन समस्या निवारण शिविरों” का होगा आयोजन….

    April 21, 2026

    मनरेगा की ‘डबरी’ और ‘बिहान’ के सहयोग से सविता बनीं आत्मनिर्भर…..

    April 21, 2026

    Mussoorie: सीएम धामी ने किया शिव मंदिर के निर्माणाधीन पुल का स्थलीय निरीक्षण, काम जल्द पूरा करने के निर्देश

    April 21, 2026

    किकिरगेटा उद्वहन सिंचाई योजना हेतु 30.68 करोड़ की पुनरीक्षित स्वीकृति….

    April 21, 2026

    Uttarakhand News: केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले भव्य तैयारी, 51 क्विंटल फूलों से सजा मंदिर; 22 अप्रैल सुबह 8 बजे खुलेंगे द्वार…

    April 21, 2026
    विज्ञापन
    विज्ञापन
    हमसे जुड़ें
    • Facebook
    • Twitter
    • Pinterest
    • Instagram
    • YouTube
    • Vimeo
    अन्य ख़बरें

    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में अंतिम व्यक्ति तक पहुंची सरकार….

    April 21, 2026

    सुशासन तिहार-2026 : 1 मई से 10 जून तक जिले में “जन समस्या निवारण शिविरों” का होगा आयोजन….

    April 21, 2026

    मनरेगा की ‘डबरी’ और ‘बिहान’ के सहयोग से सविता बनीं आत्मनिर्भर…..

    April 21, 2026

    Mussoorie: सीएम धामी ने किया शिव मंदिर के निर्माणाधीन पुल का स्थलीय निरीक्षण, काम जल्द पूरा करने के निर्देश

    April 21, 2026
    हमारे बारे में

    यह एक हिंदी वेब न्यूज़ पोर्टल है जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ के अलावा राजनीति, प्रशासन, ट्रेंडिंग न्यूज, बॉलीवुड, खेल जगत, लाइफस्टाइल, बिजनेस, सेहत, ब्यूटी, रोजगार तथा टेक्नोलॉजी से संबंधित खबरें पोस्ट की जाती है।

    Disclaimer - समाचार से सम्बंधित किसी भी तरह के विवाद के लिए साइट के कुछ तत्वों में उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री ( समाचार / फोटो / विडियो आदि ) शामिल होगी स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक इस तरह के सामग्रियों के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं स्वीकार करता है। न्यूज़ पोर्टल में प्रकाशित ऐसी सामग्री के लिए संवाददाता / खबर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा, स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी. सभी विवादों का न्यायक्षेत्र रायपुर होगा

    हमसे सम्पर्क करें
    संपादक -
    मोबाइल -
    ईमेल -
    कार्यालय -
    April 2026
    M T W T F S S
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  
    « Mar    
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    © 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.